
चंडीगढ़, 30 दिसंबर:
पंजाब के वित्त, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान प्रस्तुत किए गए तीन बिलों – “द इंडियन स्टैंप (पंजाब दूसरी संशोधन) बिल, 2025”, “पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) संशोधन बिल, 2025” और “पंजाब भौं मालिया (संशोधन) बिल, 2025” – को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इंडियन स्टैंप एक्ट, 1899 में की गई संशोधनों से टाइटल डीड जमा करने, हाइपोथीकेशन और इक्विटेबल मॉर्गेज से संबंधित स्टैंप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एक ही ऋण संबंधी लेन-देन पर दोहरी ड्यूटी को समाप्त करके कुल ऋण राशि पर अधिकतम सीमा के साथ एक ड्यूटी लागू की गई है, जिससे लेन-देन की लागत घटेगी, व्यवसाय करना आसान होगा और एम.एस.एम.ई क्षेत्र को राहत मिलेगी।
पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) एक्ट, 2021 के बारे में उन्होंने कहा कि आपत्तियों और अपीलों की समय-सीमा को कम करने से “मेरा घर मेरे नाम” योजना को लागू करने में तेजी आएगी, जिससे आबादी देह क्षेत्रों के निवासियों को समय पर संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित किए जा सकेंगे।
मंत्री ने कहा कि पंजाब भौं मालिया एक्ट, 1887 में की गई संशोधनों से माल प्राधिकरणों के पास लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, गैर-मुकदमेबाज़ों को बिना वजह तलब करने पर रोक लगेगी और डिजिटल रिकॉर्ड तथा डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से नागरिकों की परेशानियां घटेंगी और पूरे राज्य में लोगों-केंद्रित डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा।









