
चंडीगढ़, 3 फरवरी:
पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य से बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2024 से अब तक पंजाब में बाल विवाह के 111 मामलों को समय रहते रोका गया है, जो मान सरकार की बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने जिला-वार विवरण साझा करते हुए बताया कि अमृतसर में 5, बरनाला 1, बठिंडा 9, फतेहगढ़ साहिब 4, फिरोजपुर 4, फाजिल्का 18, फरीदकोट 3, गुरदासपुर 8, होशियारपुर 1, जालंधर 2, लुधियाना 3, कपूरथला 5, मानसा 8, मोगा 12, मुक्तसर साहिब 5, पटियाला 4, पठानकोट 2, रोपड़ 1, संगरूर 1, मोहाली 4, शहीद भगत सिंह नगर 5 और तरनतारन में 6 बाल विवाह के मामलों को रोका गया है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती के साथ-साथ संवेदनशीलता से भी कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने आगे बताया कि बाल विवाह रोकने की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में 2076 बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) नामित किए गए हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हैं।
इस संदर्भ में डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह केवल एक कानूनी उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के सपनों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े भविष्य पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि हर रोका गया बाल विवाह एक बच्ची को अपनी पढ़ाई पूरी करने, अपनी पहचान बनाने और आत्मनिर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि मान सरकार का सपना है कि पंजाब का हर बच्चा भय से मुक्त, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बचपन जिए, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर दृढ़ता से काम करती रहेगी।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए जन-भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जन-सहयोग के बिना कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को अपने आसपास बाल विवाह से संबंधित कोई भी जानकारी मिले, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें या अपने निकटतम बाल विवाह निषेध अधिकारी से संपर्क करें।









