पंजाब

महंगाई भत्ते के आदेश के खिलाफ पंजाब में उच्च न्यायालय में अपील करने पर विचार

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कहा है कि उसकी कानूनी टीम फैसले और राज्य के संवैधानिक अधिकारों की जांच कर रही है।

इस आदेश के लागू होने पर सरकारी खजाने पर 20,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज कहा कि सरकार अदालत के आदेश से हैरान है क्योंकि राज्य सरकार 14,191 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करने के लिए परिसमापन योजना पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘जब 2016 में पंजाब में छठा पंजाब वेतन आयोग लागू किया गया था, जब अकाली-भाजपा गठबंधन सत्ता में था, तब आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी हुई थी. 2022 में, विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि, उन्होंने तब कहा था कि 2016 से जून 2022 तक का बकाया जारी नहीं किया जाना था, केवल उच्च वेतन ग्रेड दिया जाना था। कुछ कर्मचारियों के अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद, आप सरकार, जिसने उस समय सत्ता संभाली थी, ने 14,191 करोड़ रुपये के इन बकाये को चुकाने के लिए एक परिसमापन योजना प्रस्तुत की।

2024-25 में, हमने 85 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनभोगियों के बकाया का भुगतान कर दिया। 2025-26 में, हमने 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनभोगियों का बकाया चुकाया। अब, चालू वर्ष में, हमने शेष पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करना शुरू कर दिया है, “उन्होंने कहा कि इन बकाये में से 6,000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है।

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