राष्ट्रीय
पुणे की दुकान का लाइसेंस बहाल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की खाद्य संस्था पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र एफडीए को निर्देश दिया कि वह पुणे की एक मिठाई दुकान का लाइसेंस निलंबित रखने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पांच लाख रुपये का मुआवजा दे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंकड की पीठ ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का भोजनालयों और होटलों के लाइसेंस निलंबित करने का आदेश एक ‘अजीब नीति और विकृत’ है।इस बीच, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि वह जवाब देने से पहले आदेश की जांच करेंगे।









