
पंजाब के एक उपभोक्ता आयोग ने एक एयरलाइन को निर्देश दिया है कि वह एक यात्री को 1.23 लाख रुपये लौटे और उसे 30,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करे।
आयोग ने एयरलाइन को 1,23,381 रुपये की पूरी टिकट राशि वापस करने, मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और असुविधा के लिए मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। यह आदेश अध्यक्ष डॉ. हरवीन भारद्वाज और सदस्यों ज्योत्सना और जसवंत सिंह ढिल्लों ने पारित किया।
आयोग ने अपने आदेश में कहा, ‘इसलिए हमारा मानना है कि ओपी नंबर 1 (एयरलाइन) शिकायतकर्ता को गाड़ी ले जाने से इनकार करने और उसके बाद टिकट की राशि लौटाने में विफल रहने के कारण सेवा प्रदान करने में विफल रही.’









