पंजाब

पंजाब पुलिस ने कहा, सांझ केंद्रों पर आधार वैध है

पंजाब पुलिस ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राज्य भर के सभी सांझ केंद्रों पर आधार को सरकार द्वारा जारी वैध पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना जारी है।

विशेष पुलिस महानिदेशक (सामुदायिक मामलों की प्रभाग) गुरप्रीत कौर देव ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि पंजाब पुलिस ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।उन्होंने कहा कि आधार सभी सांझ केंद्रों पर पहचान और पते के सत्यापन के लिए एक वैध दस्तावेज है और यूआईडीएआई ने इस साल मार्च में पंजाब पुलिस को पुलिस सेवाओं का लाभ उठाने वालों के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने के लिए अधिकृत किया है। हालांकि आधार प्रमाणीकरण को अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन यह सेवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसे निकट भविष्य में पेश किए जाने की उम्मीद है।

विशेष डीजीपी के अनुसार, यूआईडीएआई ने आधार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत इस साल मार्च में पंजाब सरकार के गृह विभाग को इस अधिकार से अवगत करा दिया था।

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