हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट ने वृंदा करात की भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को क्लीन चिट की समीक्षा की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता वृंदा करात की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी जिसमें कहा गया था कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के कथित नफरत भरे भाषणों को लेकर उनके खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।
पीठ ने कहा, ”हमने पुनर्विचार याचिका के साथ-साथ उसके समर्थन में आधारों का भी अध्ययन किया है। हमें आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है, जो इसके पुनर्विचार की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ”पुनर्विचार याचिका तदनुसार खारिज की जाएगी।
करात ने अपनी पुनर्विचार याचिका में दलील दी थी कि भाजपा नेताओं को क्लीन चिट देने वाले 29 अप्रैल के फैसले में स्पष्ट रूप से त्रुटि है क्योंकि न तो निचली अदालत और न ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आरोपों की गुण-दोष के आधार पर जांच की।









