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बहुचर्चित राम बिहारी चौबे हत्याकांड में आरोपी अजय मरदह की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने किया खारिज

बहुचर्चित राम बिहारी चौबे हत्याकांड में आरोपी अजय मरदह की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने किया खारिज

बहुचर्चित राम बिहारी चौबे हत्याकांड में आरोपी अजय मरदह की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने किया खारिज

कचहरी वाराणसी सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चौबेपुर थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व हुए बहुचर्चित राम बिहारी चौबे हत्याकांड में आरोपी गाजीपुर निवासी अजय सिंह उर्फ अजय मरदह की जमानत अर्जी अपराध कि गंभीरता को देखते हुए ख़ारिज कर दी। जमानत का विरोध डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व वादी अभयनाथ चौबे के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने किया और कहा कि इसके पहले आरोपी को मिली जमानत को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है ।आरोपी का गंभीर अपराध करने का आपराधिक इतिहास रहा है ।आरोपी को जमानत दिए जाने का क्षेत्राधिकार भी कोर्ट को नहीं है।

सूत्रों द्वारा आरोप था कि चार दिसंबर 2015 को सबह सवा सात बजे राम बिहारी चौबे घर पर अखबार पढ़ रहे थे ,तभी मोटरसाइकिल से पहुंचे हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना की विवेचना के दौरान सह आरोपी राजू उर्फ़ नागेंद्र के बयान में आरोपी अजय मरदह कि संलिप्तता बताई गई थी।

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