दहेज लोभी हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाया अजीवन कारावास ।
गाजीपुर।
अपर सत्र न्यायाधीश/FTC प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने मंगलवार को दहेज लोभी पत्नी हंता को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 44 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि वादी को देने का भी आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार गहमर थाना क्षेत्र के बारा गांव के महेंद्र चौधरी ने अपनो एकलौटी पुत्री नेहा की शादी गहमर के ही देवल गांव के ओमप्रकाश चौधरी से 5 मई 2017 को किया था और अपने हैसियत अनुसार दान दहेज देकर अपनी पुत्री को विदा किया। उसके बाद दहेज लोभी ओमप्रकाश चौधरी कम दहेज को लेकर अक्सर नेहा को ताना मारने के साथ उसे भी मारता पीटता था। जिसको लेकर मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि 20 मार्च 2019 को उसकी लड़की का गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। वादी के तहरीर पर थाना गहमर में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया उसके बाद सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।









