जमीन बेचने का झांसा देकर 32 लाख की ठगी
जिले के गांव मालसरी खेड़ा में जमीन बेचने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर 32 लाख रुपए ठगने का मामला पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 316(2), 318(4), 351(2) के अंतर्गत दर्ज किया है।
जीतसिंह वासी गांव मालसरी खेड़ा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि 26 जुलाई को उसने प्रवीण निवासी नरेला दिल्ली के साथ कृषि योग्य भुमि गांव मालसरी खेड़ा रकबा 5 कनाल 6 मरले को 55 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद करने का इकरार किया था। जो नोटरी पब्लिक द्वारा तसदीक क्रमांक संख्या 196/2024 पर दर्ज है।
इकरारनामा में ब्याना राशि दस लाख रूपये जिनमें से पांच लाख रूपये नगद व पांच लाख रूपये चैक नंबर 000037 द्वारा प्रवीण ने प्राप्त करके रसीद लिख दी थी। इकरारनामा के अनुसार वह किसी के भी नाम रजिस्ट्री करवा सकता था। उसने स्वाती गर्ग के नाम लिखवा दी और स्टांप व रसीद भी 29 जुलाई को निकलवा लिये थे।
30 जुलाई को रजिस्ट्री हेतु टोकन लिया गया। इसके बाद प्रवीण अपने साथ अन्य 4 व्यक्तियों को लाया जो हथियारों से लैस थे। उन्होंने रजिस्ट्री के सभी कागजात चैक किए। उन्होने कहा कि वह हस्ताक्षर करने से पहले जितनी राशि बनती है वह पहले नगद दे दो क्योंकि रजिस्ट्री के अन्दर कलेक्टर रेट के मुताबिक 13,91,300/-रूपये बनते है। ब्याना राशि वाली पूंजी काटकर बाकी पूंजी अभी दे दो। तभी रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करूंगा। रजिस्ट्री पंजीकरण के तुरन्त बाद वह रजिस्ट्री डीड मे जो भी बैक ड्राफ्ट व चैक है वह ले लूंगा। डी.डी व चैक की जो पूंजी बनती है।