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*लुधियाना पूर्वी में दो अलग-अलग ऑपरेशनों के ज़रिए बड़े शराब रैकेट और अवैध शराब की तस्करी के ख़िलाफ़ कार्रवाई*

चंडीगढ़, 
अवैध शराब के व्यापार के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई करते हुए, पंजाब आबकारी विभाग ने 30 अगस्त को लुधियाना पूर्वी रेंज में दो बड़े ऑपरेशन चलाए, जिनमें प्रीमियम ब्रांड बोतलों में सस्ती शराब भरने के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप ज़ब्त की गई, जिसमें राज्य के भीतर तस्करी से लाई गई शराब भी शामिल है।

यहाँ जारी एक आधिकारिक बयान में इस संबंधी विवरण साझा करते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विशेष खुफ़िया जानकारी के आधार पर और आबकारी एवं कराधान आयुक्त जतिंदर जोरवाल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी निगरानी में ये ऑपरेशन बहुत तेज़ी से अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अवैध स्टॉक ज़ब्त करने के साथ-साथ अपराधियों द्वारा प्रीमियम बोतलों में घटिया शराब भरकर जन स्वास्थ्य को ख़तरे में डालने के एक नए तरीके का भी भंडाफोड़ किया। उन्होंने कहा कि यह साफ़-साफ़ धोखाधड़ी का मामला है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर ख़तरा है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इन ऑपरेशनों के तहत पहली छापेमारी के दौरान, स्थानीय पुलिस के सहयोग से विभाग की प्रवर्तन टीमों ने लुधियाना में चल रहे एक अत्याधुनिक रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस रैकेट के अंतर्गत, आरोपी उच्च स्तरीय विदेशी शराब की बोतलों — जिनमें ग्लेनलिवेट, जॉनी वॉकर गोल्ड लेबल और शिवास रीगल जैसे ब्रांड शामिल थे — में सस्ती आई.एम.एफ.एल. (आई एम एफ एल ) और पी.एम.एल. (पी एम एल) की रीफिलिंग करते पकड़े गए। इस रैकेट के अंतर्गत उपभोक्ताओं को धोखा देने के साथ-साथ आबकारी ड्यूटी की चोरी भी की जा रही थी। मौके से दो व्यक्तियों — अमित विज और पंकज सैनी को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों द्वारा 106 खाली बोतलें, 39 भरी बोतलें, बोतलों से संबंधित अन्य सामान और एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी ज़ब्त की गई। इस संबंध में थाना डिवीज़न नं. 3, लुधियाना में एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है और इस नेटवर्क का पूरा पता लगाने के लिए जांच जारी है।

इसी दौरान चलाए गए एक अलग ऑपरेशन में, अबकारी अधिकारियों ने गांव बुरमा (समराला) में विक्रमजीत सिंह से “सिर्फ़ चंडीगढ़ में बिक्री हेतु” लेबल वाली 60 अवैध शराब की बोतलें बरामद कीं। यह खेप गैरकानूनी तरीके से पंजाब में लाई गई थी, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में थाना समराला में पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

आबकारी विभाग की दृढ़ नीति दोहराते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ज़ोर देकर कहा कि अबकारी विभाग अवैध सप्लाई चेन को समाप्त करने और नकली व ड्यूटी-रहित शराब के प्रसार को रोकने के लिए राज्यभर में अपनी सख्त प्रवर्तन मुहिम जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अवैध शराब निकालने वालों और तस्करों के विरुद्ध लगातार छापेमारी, अचानक जांच और अंतरराज्यीय कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।

वित्त मंत्री ने नागरिकों से अपील की कि अवैध शराब के कारोबार संबंधी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम आबकारी या पुलिस अधिकारी को दें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पंजाब से अवैध शराब के ख़तरे को समाप्त करने के लिए जनता का सहयोग बेहद ज़रूरी है।

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