अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण, सैन्य परिवारों के लिए बड़ा तोहफा, शहीदों के लिए 50 लाख अनुग्रह राशि

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा वादा पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आधिकारिक तौर पर ‘उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत समूह-ग सेवाओं में वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्षैतिज आरक्षण नियम-2025’ जारी किया। इस नियम के तहत, सेवामुक्त अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी), सब-इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर पीएसी, फायरमैन, फायर ऑफिसर ग्रेड-2, जेल गार्ड, डिप्टी जेलर, वन रक्षक, फॉरेस्टर, एक्साइज कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय सुरक्षा गार्ड जैसे महत्त्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उनकी नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। उत्तराखंड एक सैन्य बहुल राज्य होने के नाते, सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय न केवल अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करेगा, बल्कि युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पूर्व अग्निवीर, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, हमारे राज्य का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। परम वीर चक्र विजेताओं के लिए राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त, शहीद के एक परिजन को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी।
सैन्यधाम का निर्माण पूरा
राज्य की सैन्य परंपरा को सम्मान देने के लिए देहरादून में पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण पूरा हो चुका है। यह धाम राज्य के शौर्य और बलिदान का अनूठा प्रतीक होगा, जो भावी पीढिय़ों को वीरता की कहानियों से जोड़ेगा। उत्तराखंड न केवल देवभूमि के रूप में जाना जाता है, बल्कि वीरभूमि के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। सीएम धामी के हालिया फैसले इस गौरवशाली परंपरा को और मजबूत करने वाले कदम माने जा रहे हैं। सैन्य धाम का निर्माण न केवल सैन्य सम्मान का केंद्र बनेगा, बल्कि शहीदों की स्मृति को भी हमेशा जीवित रखेगा।