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बोइंग और हनीवेल पर केस, एयर इंडिया विमान हादसे के पीडि़त परिवार पहुंचे यूएस कोर्ट

अहमदाबाद

बीते 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया विमान-171 के हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस भयानक दुर्घटना में 260 लोगों की जान चली गई, जिसमें चार यात्रियों के परिवार अब बोइंग और हनीवेल के खिलाफ कानूनी जंग लडऩे को तैयार हैं। इनका आरोप है कि एक छोटी-सी लापरवाही ने इस बड़े हादसे को जन्म दिया। चार यात्रियों कांताबेन धीरूभाई पघदाल, नाव्या चिराग पघदाल, कुबेरभाई पटेल और बबीबेन पटेल के परिवारों ने अमरीका के डेलावेयर सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उनका दावा है कि बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में लगा एक दोषपूर्ण फ्यूल कटऑफ स्विच इस हादसे की जड़ था।

इस स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म या तो गलती से बंद हो सकता था या फिर पूरी तरह गायब था, जिसके चलते विमान का फ्यूल सप्लाई रुक गई और टेकऑफ के लिए जरूरी थ्रस्ट खत्म हो गया। परिवारों का कहना है कि बोइंग और हनीवेल को इस खतरे की जानकारी थी। 2018 में अमरीका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग के कई विमानों में ऐसे ही लॉकिंग मैकेनिज्म की खराबी को लेकर चेतावनी दी थी। फिर भी, इन कंपनियों ने कोई कदम नहीं उठाया। शिकायत में कहा गया है कि फ्यूल स्विच को थ्रस्ट लीवर के ठीक पीछे लगाकर बोइंग ने दुर्घटना को न्योता दिया।

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