छेड़छाड़-मारपीट पर 12 आरोपी दोषी करार, एडिशनल सेशन जज की अदालत ने सुनाया फैसला, पुलिस ने किए अरेस्ट

लडक़ी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले कोर्ट ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत सभी 12 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। 12 वर्ष बाद एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। इन सभी को अदालत के आदेश पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पंजाब के जिला तरनतारन के अंतर्गत आते गांव से संबंधित अनुसूचित जाति की लडक़ी अपने पिता पूर्व सैनिक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चार मार्च 2013 को गोइंदवाल बाइपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में गई थी। वहां पर मौजूद कुछ टैक्सी चालकों, ड्राइवरों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी लडक़ी और उसके परिवार की सरेराह मारपीट की। घटनाक्रम का वीडियो एक फोटोग्राफर ने रिकार्ड कर लिया था।
अगले दिन पीडि़त परिवार वीडियो लेकर थाना सिटी तरनतारन पहुंचा। मामला मीडिया में काफी उछला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीडि़त परिवार को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई। एससी कमिशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डा. राज कुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया। आखिर थाना सिटी में मुकदमा नंबर 59,13 दर्ज किया गया। इसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी के अलावा साहबा अब खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को एफआईआर में नामजद किया गया। इसके अलावा थाना सिटी में तैनात उस पुलिस पार्टी को भी आरोपी बनाया गया जिन्होंने पैलेस के बाहर मारपीट की थी।
छावनी में तबदील कचहरी
छेड़छाड़ व मारपीट के इस बहु.चर्चित मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज ;तरनतारनद्ध प्रेम कुमार की अदालत में चल रही थी। आठ सितंबर को अंतिम बहस हुई। जिसके बाद अदालत ने अंतिम सुनवाई के लिए 10 सितंबर का समय तय किया था। अदालत का फैसला आते ही कचहरी परिसर पुलिस छावनी में तबदील हो गया।