पंजाब में पंचायत चुनाव के कानूनों में बड़ा बदलाव हो सकता है.

चुनाव कानूनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं
पंजाब में पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है. इस लिहाज से इस बार पंचायत चुनाव बिना पार्टी सिंबल के लड़ा जाएगा. जिसके लिए पंजाब सरकार ने पंजाब पंचायती राज नियम-1994 में संशोधन की तैयारी कर ली है.
अगर ऐसा हुआ तो कोई भी उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा. इस संबंध में अगली कैबिनेट बैठक में यह एजेंडा लाने की तैयारी है. इस मामले पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले दिनों वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं।
भगवंत मान ने ग्रामीण विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने और गांवों में राजनीतिक गुटबाजी को कम करने के लिए पंचायत चुनावों से पार्टी चिन्ह हटाने की योजना बनाई है. पंजाब सरकार पिछले एक हफ्ते से इस दिशा में कदम उठा रही है, चुनाव कानूनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने चार दिन पहले ही अपना पक्ष रखा है कि पंजाब पंचायती राज नियम 1994 (नियम-1994) की धारा 12 के अनुसार पंचायत चुनाव पार्टी चिन्हों पर लड़े जा सकते हैं। अब सरकार अनुच्छेद 12 में संशोधन करने के मूड में है ताकि ग्रामीण संस्थानों से राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सके.
सूत्रों के मुताबिक, पंजाब चुनाव आयोग और कानूनी सलाहकार ने भी इस संशोधन को हरी झंडी दे दी है. ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग का मानना है कि पार्टी चिन्हों पर पंचायत चुनाव लड़ने से गांवों में राजनीतिक गुटबाजी बढ़ती है और धन का उपयोग नहीं हो पाता है। इस प्रकार गांवों में गुटबाजी और कतारबद्धता बढ़ जाती है और पंचायतों का कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाता है।