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नयागांव में सील करने से रोका अवैध भवन, अधिकारियों के साथ बल्डिंग के मालिक ने की धक्का मुक्की

नयागांव में पांच मंजिला अवैध निर्माण पर नगर काउंसिल की कार्रवाई उस समय विवादों में घिर गई जब भवन मालिक व उसके परिजनों ने अधिकारियों को इमारत सील करने से रोक दिया। नगर नगर काउंसिल नयागांव के अधिवक्ता ने 28 अगस्त 2025 को अदालत में शपथ पत्र दायर कर आश्वासन दिया था कि वह इस अवैध भवन को चार सितंबर को सील कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भवन मालिक गुरप्रीत सिंह को 4 जुलाई 2025 को ही सीलिंग नोटिस जारी किया जा चुका था। अवैध निर्माण का इतिहास सूत्रों के अनुसार उक्त भवन बिना किसी स्वीकृति और भवन योजना प्रस्तुत किए निर्मित किया गया है। पूरी जमीन का 100 प्रतिशत हिस्सा चौथी मंजि़ल तक और 50 प्रतिशत हिस्सा पांचवीं मंजि़ल पर कवर किया गया है। न तो ऊंचाई की सीमा का पालन किया गया। नगर काउंसिल के रिकॉर्ड के अनुसार भवन में एक अवैध ट्यूबवेल भी लगाया गया है।

आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुमंजिला भवन, जिसे बनाने में करीब डेढ़ वर्ष लगा, उस दौरान प्रशासनिक स्तर पर कोई रोक टोक नहीं की गई सिर्फ नोटिस ही दिये गए। चार सितंबर को नगर परिषद के एसडीओ हरभजन सिंह, जेई राकेश कुमार, कोर्ट क्लर्क सौरभ आनंद और अन्य नगर काउंसिल स्टाफ के सदस्य इमारत को सील करने पहुंचे थे। इस दौरान भवन मालिक और उसकी पत्नी ने सीलिंग रोक दी तथा उनसे विवाद करने लगे व वीडियो भी बनाने लगे। इससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। जानकारी के अनुसारए नगर काउंसिल ने पहले पुलिस संरक्षण मांगा था, लेकिन पुलिस फोर्स समय पर नही आई तब अधिकारी बिना पुलिस बल के सीलिंग के लिए पहुंचे। घटना के दौरान गुरप्रीत सिंह और उसके परिजनों ने अधिकारियों के साथ धक्कामुक्की की । स्थिति तब और गंभीर हो गई जब गुरप्रीत सिंह ने नगर काउंसिल के जेई राकेश कुमार को बाजू से पकडक़र घसीटने की कोशिश की। यह मामला सरकारी अधिकारी से हाथापाई और कार्य में बाधा का गंभीर उदाहरण माना जा रहा है।

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