स्टूडेंट-टूरिस्ट वीजा पर नया टैक्स, ट्रंप ने दिया वीजा इंटीग्रिटी फीस का झटका, लगेगा 250 डॉलर अतिरिक्त शुल्क

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ, एक लाख डॉलर एच-1बी वीजा फीस के बाद भारत को वीजा इंटीग्रिटी फीस का झटका दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य अमरीका वीजा प्रणाली को और सुरक्षित बनाना और अवैध प्रवास को रोकना है। ये अतिरिक्त शुल्क पहली अक्तूबर, 2025 से लागू होगा। इसके तहत स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा पर 250 डॉलर अतिरिक्त फीस लगाई जाएगी। यह शुल्क उन देशों के नागरिकों पर लागू होगा, जो वीजा वेवर प्रोग्राम (पीडब्ल्यूपी) में शामिल नहीं हैं। इन देशों में भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना आदि देश शामिल हैं।
बता दें कि अमरीका ने चार जुलाई, 2025 को वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट लागू किया था और इस एक्ट में ही नई वीजा इंटीग्रिटी फीस 250 डॉलर का प्रावधान किया गया है। यह फीस नॉन-इमिग्रेंट वीजा जैसे टूरिस्ट बी-1/बी-2, स्टूडेंट एफ-1, वर्क एच-1बी/एल-1, बिजनेस वीजा आदि पर लगेगी। वहीं यह फीस मौजूदा वीजा फीस (जैसे 185 डॉलर एमआरवी) के अलावा देनी होगी, जो पहली अक्तूबर, 2025 से नए वीजा आवेदकों को होगी।
इन पर लागू नहीं होगी फीस
250 डॉलर अतरिक्ति फीस का मकसद वीजा ओवरस्टे और धोखाधड़ी को रोकने के साथ-साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फंडिंग करना और राजस्व कमाना है, लेकिन यह फीस वीजा वेवर प्रोग्राम (पीडब्ल्यूपी) देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय देशों पर लागू नहीं होगी। कनाडा पर भी यह फीस लागू नहीं होगी। वहीं यूएस ट्रैवल एसोसिएशन के अनुसार, इस अतिरिक्त फीस के कारण कुल वीजा फीस 442 डॉलर हो जाएगी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा फीस होगी।
सालाना नहीं, एक बार ही करना होगा भुगतान
वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने रविवार को स्पष्ट किया है कि एच-1बी वीजा के लिए एक लाख अमरीकी डॉलर (88 लाख रुपए) का नया शुल्क नए आवेदकों के लिए है और उन्हें इस शुल्क का एकमुश्त भुगतान करना होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ किया कि यह कोई सालाना शुल्क नहीं है, बल्कि एक बार देने वाला शुल्क है, जो केवल नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास पहले से एच-1बी वीजा है और जो वर्तमान में देश के बाहर हैं, उन्हें फिर से प्रवेश के लिए यह 1,00,000 डॉलर का भुगतान नहीं करना होगा। वर्तमान वीजा धारकों को बाहर जाने और वापस आने की सामान्य आजादी बनी रहेगी और यह शुल्क केवल नए वीजा आवेदनों और आगामी लॉटरी साइकिल पर लागू होगा, न कि नवीनीकरण या मौजूदा वीजा पर।