हरियाणा

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुश्री रेखा की अदालत ने यातायात व्यवस्था को लेकर जारी कर दियानोटिस

पंचकुला: Senior Civil Judge Ms. Rekha issued a written notice: वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुश्री रेखा की अदालत ने आज  बाधा सार्वजनिक सड़कों और यातायात को बाधा मुक्त करना और आवारा मवेशियों, अवैध होर्डिंग्स, सड़क पर चलने वाले दुकानदारों, भिखारियों, छोटे विक्रेताओं जैसे सभी खतरों को हटाना और सड़कों को हमेशा अच्छी स्थिति में रखना और मरम्मत करना की मांग वाली याचिका पर पंचकुला नगर निगम, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण, पुलिस उपायुक्त, डीसीपी यातायात और पंचकुला उपायुक्त को 9 सितंबर के लिए तत्काल दस्ती नोटिस जारी किया।

अदालत ने याचिकाकर्ता पंकज चांदगोठिया की उस अर्जी को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने शहर की सड़कों का सर्वेक्षण कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी। सड़कों पर आवारा पशुओं और अन्य हिदायतों की रिपोर्ट देने के लिए एडवोकेट गुरदीप सिंह को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

सड़कों पर पैदा हो रहा सार्वजनिक उपद्रव (Public nuisance created on the streets)

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत अधिवक्ता पंकज चंदगोठिया और उनकी पत्नी संगीता द्वारा जनहित में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार। एजेंसियाँ कमीशन और चूक के विभिन्न कृत्यों में लिप्त हैं जिससे सड़कों पर सार्वजनिक उपद्रव पैदा हो रहा है।  चंदगोठिया ने कहा कि प्रतिवादियों की ओर से विभिन्न कमियों और लापरवाही के कारण पंचकुला में आने-जाने वाली जनता लगातार खतरे में है और दुर्घटनाओं का खतरा है, जो सभी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। सबसे बड़ा खतरा आवारा मवेशियों का है जो पंचकुला की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम घूमते हैं। आवारा मवेशी अक्सर व्यस्त सड़कों के बीच में बैठे या चलते हुए पाए जाते हैं, जिससे वाहन अचानक टूट जाते हैं,

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