
चंडीगढ़, 6 फरवरी, 2026
पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां ‘एकमुश्त निबेड़ा योजना, 2025’ (O.T.S-2025) की बड़ी सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से अब तक जहां प्रदेश सरकार को 110 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं, वहीं प्रदेश के व्यापारी वर्ग को भी बड़ी वित्तीय राहत मिली है।
वित्त एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी प्रेस बयान में हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 को O.T.S-2025 की शुरुआत से अब तक कर विभाग को 7,654 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 38,477 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व छूट दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस योजना को मिली सफलता, मुख्य मंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की उस नीति की कामयाबी को दर्शाती है, जो लंबी मुकद्दमेबाजी के बजाय स्वेच्छुक करपालना को प्राथमिकता देती है।
संबंधित उद्योगिक संस्थाओं के सुझावों पर सरकार की तत्परता का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि समय सीमा में यह वृद्धि योजना की सकारात्मक गति और उद्योगिक संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस अतिरिक्त समय से करदाताओं को अपनी देनदारियों का मूल्यांकन करने और पारदर्शी एवं सरल तरीके से निबेड़ा करने का पूरा अवसर मिलेगा।
व्यापार सुगमता और व्यवसायिक कर माहौल सृजन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि O.T.S-2025 सभी श्रेणियों में ब्याज और जुर्माने की 100 प्रतिशत छूट देकर कारोबारों के वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करती है।
उन्होंने आगे बताया कि यह योजना मूल कर में भी स्लैब के अनुसार बड़ी छूट प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपये तक के बकाए पर 50 प्रतिशत छूट, 1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के बकाए पर 25 प्रतिशत छूट, और 25 करोड़ रुपये से अधिक के बकाए पर 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948 की धारा 14-बी और पंजाब वैट एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत भी इसी तरह की राहत उपलब्ध कराई गई है।
व्यापारियों और करदाताओं को योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वे सभी योग्य करदाताओं से आग्रह करते हैं कि वे अपने पुराने बकाए निपटाने और प्रदेश के वित्तीय ढांचे में सहयोगी भावना से योगदान देने के लिए इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां सरकार सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं इस योजना का लाभ लेकर अपने बकाए निपटाने में अनिच्छुक लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे बताया कि सरकारी अनाज एजेंसियों को छोड़कर बाकी सभी करदाता, राज्य कर के सहायक कमिश्नर (A.C.S.T) के कार्यालय में फॉर्म O.T.S-01 जमा कर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।









